सिख दंगा-सज्जन की सजा का ऐलान टला:पीड़ित पक्ष ने फांसी मांगी, 21 फरवरी को सुनवाई;

1984 सिख दंगा के एक केस में सज्जन कुमार को आज दिल्ली की राउज एवेन्ययू कोर्ट में सजा सुनाई जानी थी, जो टाल दी गई। यह मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है।

दरअसल आज सजा के ऐलान से पहले पीड़ित पक्ष ने सज्जन को फांसी की सजा देने की अपील की। इसके बाद कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई, अब इस केस की सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

41 साल पहले हुए सिख दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। 6 दिन पहले 12 फरवरी को कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था और कहा था कि सजा का ऐलान 18 फरवरी को किया जाएगा।

वकील ने निर्भया केस का हवाला दिया
बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि निर्भया केस की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में सजा-ए-मौत दी जाए। वकील ने कोर्ट में लिखित में अपना हलफनामा पेश किया।

सज्जन को एक और केस में पहले ही उम्रकैद
दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं। एक में वे बरी हो चुके हैं। दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।

सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में IPC की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज किया गया था।

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