राज्य में औद्योगिक विकास को और गति देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने आज पंजाब में पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रसंस्करण शुल्क संरचना को कम करने के लिए सात नए स्लैब लाने की सहमति दे दी है। दरअसल, पंजाब में पर्यावरण मंजूरी देने के लिए प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10 हजार रुपये प्रति करोड़ प्रोसेसिंग फीस के तौर पर लिया जाता है। इस कुल लागत में भूमि, भवन, बुनियादी ढांचा, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। अब नए स्लैब के मुताबिक पांच करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी के तौर पर 25 हजार रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा, वहीं, 5 से 25 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 1.50 लाख रुपये शुल्क लिया जाएगा।
इसके सिवा 25 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट के लिए 6.25 लाख रुपये प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जबकि 100 से 250 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए 15 लाख रुपये प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। 250 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच की लागत वाली परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 30 लाख रुपये लिए जाएंगे, जबकि 500 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के लिए 50 लाख रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
हालाँकि, अन्य श्रेणियों की परियोजनाओं (जैसे भवन और निर्माण, क्षेत्र विकास और खनन) के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क अधिसूचना संख्या 10/167/2013-एसटीई(5)/1510178/1 दिनांक 27 जून के अनुसार समान रहेगा जबकि 2019 और अधिसूचना संख्या 10/167/2013-एसटीई(5)/308-313 दिनांक 22 नवंबर 2019 के माध्यम से।