Punjab Police की महिला इंस्पेक्टर भगोड़ी घोषित

 

 

मोगा: पिछले 9 महीनों से रिश्वत लेने के आरोपों में घिरी सस्पेंड की गई महिला पुलिस इंस्पेक्टर को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उक्त सस्पेंड इंस्पेक्टर के खिलाफ धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले उस पर नशा तस्करों से 5 लाख रुपए लेकर छोड़ने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज था।

थाना कोटईसे खां के सब-इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि थाने की पूर्व इंचार्ज अर्शप्रीत कौर के खिलाफ 23 अक्टूबर 2024 को नशा तस्कर को छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से उक्त महिला पुलिस अधिकारी फरार चल रही है। उसकी अंतरिम ज़मानत की अर्जी भी खारिज हो चुकी है। केस दर्ज होने के 9 महीने बाद भी सस्पेंड की गई अधिकारी अदालत में हाज़िर नहीं हुई, जिस कारण अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। थाना कोटईसे खां में अर्शप्रीत कौर के खिलाफ धारा 209 के तहत केस दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोटईसे खां की पुलिस ने कोटईसे खां निवासी अमरजीत सिंह को स्कॉर्पियो गाड़ी और 2 किलो अफीम सहित गिरफ्तार किया था। अमरजीत के साथ उसका भाई मनप्रीत सिंह और भतीजा गुरप्रीत सिंह भी था, जिन्हें भी 3 किलो अफीम सहित मौके से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर ने थाना के मुंशी गुरप्रीत सिंह और बलखंडी चौकी के मुंशी राजपाल सिंह के साथ मिलकर 5 लाख रुपए लिए थे।

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