पंजाब सरकार ने किया शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में बड़ा बदलाव, दुकानदारों को मिलेगा इंस्पेक्टर राज से छुटकारा

चंडीगढ़, 4  जून –  पंजाब सरकार ने दुकानदारों और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में अहम संशोधन किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाना और व्यापारियों को अधिक स्वायत्तता देना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दुकानदार 20 तक हेल्पर या कर्मचारी रखने के लिए किसी तरह की विस्तृत जानकारी या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। केवल हर छह महीने में एक बार जानकारी देनी होगी। इससे छोटे दुकानदारों को काफी राहत मिलेगी। जबकि 20 से अधिक कर्मचारियों को रखने वाले प्रतिष्ठानों को ही विस्तृत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस श्रेणी में करीब 5 प्रतिशत प्रतिष्ठान आएंगे।

 

बढ़ा ओवरटाइम, दोगुना मिलेगा भुगतान

सरकार ने ओवरटाइम सीमा को तीन महीने में 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया है। अब कर्मचारी एक दिन में अधिकतम 12 घंटे काम कर सकेंगे, जिसमें नौ घंटे काम और ब्रेक शामिल होगा।

यदि कोई कर्मचारी नौ घंटे से अधिक या सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो दोगुना ओवरटाइम रेट मिलेगा, चाहे अतिरिक्त काम एक घंटे का ही क्यों न हो। इससे कर्मचारियों की आय में भी इजाफा होगा।

 

वायलेशन पर कोर्ट नहीं, ऑन-द-स्पॉट चालान

अब दुकानदारों द्वारा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कोर्ट में जाकर चालान भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी जगह असिस्टेंट लेबर कमिश्नर (ALC) स्तर पर फाइन की व्यवस्था होगी। संबंधित उल्लंघन के लिए पूर्व-निर्धारित शुल्क तय किया जाएगा, जिसे मौके पर ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

 

24 घंटे में मिलेगा अप्रूवल

दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए अब 24 घंटे के भीतर पोर्टल से अप्रूवल मिल जाएगा। यदि समय सीमा में अप्रूवल नहीं आता है, तो इसे स्वतः स्वीकृत (Deemed Approval) माना जाएगा।

गलतियों को सुधारने का भी अवसर मिलेगा। साथ ही, अब इंस्पेक्टर सिर्फ तीन महीने में एक बार ही निरीक्षण कर सकेंगे, जिससे व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा।

 

सरकारी सुविधाएं कर्मचारियों को

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधन के बावजूद लेबर लॉ पहले की तरह लागू रहेंगे और सभी कर्मचारियों को सरकारी सुविधाएं जैसे कि ईएसआई, पीएफ आदि मिलेंगी। इसके अलावा, आगामी विधानसभा सत्र में मजदूरों की न्यूनतम वेतन वृद्धि का प्रस्ताव भी लाया जाएगा और विशेषज्ञों से राय लेकर अंतिम निर्णय किया जाएगा।

 

इस संशोधन को पंजाब सरकार ने ‘व्यवसाय को आसान बनाने’ और ‘रोजगार बढ़ाने’ की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इससे न केवल छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, बल्कि श्रमिकों को भी बेहतर सुविधाएं और अधिक पारदर्शिता मिलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *