जालंधर–पंजाब के जालंधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व डिप्टी पोस्टमास्टर (दखनी गेट नकोदर सब ऑफिस) संजीव कुमार की 42 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। यह जानकारी जालंधर ईडी ने साझा की है।
प्रवर्तन निदेशालय जालंधर ने बताया कि संजीव कुमार के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जांच चल रही थी। संजीव के खिलाफ यह कार्रवाई पीएमएलए 2002 के तहत की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8.50 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी पूर्व सब-पोस्टमास्टर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की मोहाली कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जालंधर निवासी संजीव कुमार पर 15.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
संजीव पर 2014 से 2017 के बीच नकोदर और रुरका कलां में अपनी पोस्टिंग के दौरान सब-पोस्टमास्टर के तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके जालसाजी और सरकारी फंड की हेराफेरी करने का आरोप है। यह मामला कपूरथला पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक दिलबाग सिंह सूरी की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
सीबीआई के दस्तावेजों के अनुसार, आरोपियों ने 54 फर्जी खातों के जरिए पैसे की हेराफेरी की थी। जनवरी 2018 में सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।