नेशनल: भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद का असर अब आम जनता तक पहुंचने लगा है। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाली सभी डाक सेवाएं तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी हैं। इसका मतलब है कि अब कोई भी पत्र, दस्तावेज, पार्सल या 100 डॉलर तक के उपहार अमेरिका नहीं भेजे जा सकते।
क्या है पूरा मामला?
मामला है अमेरिका द्वारा 30 जुलाई 2025 को जारी किए गए आदेश संख्या 14324 का। इस आदेश के अनुसार, अब अमेरिका में 800 डॉलर तक के सभी सामानों पर कोई टैक्स या छूट नहीं मिलेगी। 29 अगस्त से यह नया टैक्स नियम लागू हो गया है।
इसके कारण भारतीय डाक विभाग ने सावधानी बरतते हुए अमेरिका जाने वाली सभी डाक सेवाएं रोक दी हैं। डाक विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यह सेवा तब तक बंद रहेगी जब तक कस्टम टैक्स और डेटा एक्सचेंज से जुड़ी सारी व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती।
नया नियम क्या कहता है?
अमेरिका ने एक और आदेश भी दिया है जिसमें 100 डॉलर से ज्यादा कीमत वाले सामानों पर कस्टम टैक्स देना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही, जो कंपनियां या एजेंसियां यह टैक्स वसूलेंगी, उन्हें अमेरिकी कस्टम विभाग से मंजूरी लेना अनिवार्य है। हालांकि, 15 अगस्त को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए, पर अभी कई अहम बातें साफ नहीं हो पाई हैं जैसे कि कौन सी कंपनियां टैक्स वसूलेंगी और टैक्स वसूलने का तरीका क्या होगा।