चंडीगढ़–पंजाब में लोगों को अंग्रेजी भाषा में आ रहे बिजली के बिल मामले को लेकर दायर याचिका पर आज (23 जनवरी को) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पंजाब सरकार ने अदालत में जवाब दिया है कि अब राज्य में पंजाबी भाषा में बिल आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी भाषा में बिल चाहता है तो मौके पर मीटर रीडर से अप्रोच कर अंग्रेजी में बिल हासिल कर सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने याची को कहा अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो आप दोबारा कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
याची ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि 2010 पीएसपीसीएल बना था। इसके बाद से बिजली के बिल अंग्रेजी भाषा में आना शुरू हो गए थे। जबकि इससे पहले जब बिजली बोर्ड होता था तो लोगों के पास बिल एक साइड से पंजाबी भाषा और दूसरी साइड में अंग्रेजी भाषा में होते थे। जिससे लोगों को बिल समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी।