पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पंजाब राज्य भाषा अधिनियम 2008 की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण कार्यालयों में केवल अंग्रेजी में ही काम हो रहा है। इस संबंध में भाषा विभाग के निदेशक जसवंत जफर के पास शिकायतें पहुंची हैं और इन शिकायतों के आधार पर पावरकॉम को नोटिस जारी किया गया है।
भाषा विभाग पंजाब के डायरेक्टर ने पंजाब स्टेट पावरकॉम कॉरपोरेशन के चेयरमैन बलदेव सिंह सरा को लिखे पत्र में कहा कि पावरकॉम में पंजाबी भाषा में काम नहीं हो रहा है, जिसके बारे में कई शिकायतें मिली हैं। शिकायतों में कहा गया है कि पावरकॉम का मुख्य कार्यालय भाषा विभाग के कार्यालय के ठीक बगल में है, जहां आम लोगों से जुड़े ज्यादातर काम मातृभाषा पंजाबी में नहीं होते हैं। यहां अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि पावरकॉम द्वारा भेजा गया बिल मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में होता है जो आम उपभोक्ता को समझ में नहीं आता है, जबकि यह बिल प्रांतीय भाषा पंजाबी में आना चाहिए।
ऐसे में सामान्य बिजली बाधित होने पर पावरकॉम ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसमें शिकायत करने पर अंग्रेजी में जवाब दिया जाता है। बड़ी संख्या में शिकायतकर्ताओं को यह नहीं पता कि समाधान क्या है या समाधान क्या होगा। ईमेल के जरिए मांगी गई कोई भी शिकायत या अन्य जानकारी भी अंग्रेजी में ही भेजी जाती है। भाषा विभाग के निदेशक ने पत्र में लिखा है कि पावरकॉम के लिए सभी काम पंजाबी में करना जरूरी है क्योंकि पंजाब में राज्य भाषा अधिनियम-2008 लागू है।