पंजाब को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने हेतु मान सरकार की तेज़ कार्रवाई — 119 मामलों को रोका गया: डॉ. बलजीत कौर

 

चंडीगढ़, 9 जुलाई:

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की दिशा में मान सरकार लगातार तेज़ और ईमानदार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक कुल 119 बाल विवाह के मामलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलतापूर्वक रोका गया है।

इस संबंध में और जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्ष 2022 में 31, वर्ष 2023 में 20, वर्ष 2024 में 42 और वर्ष 2025 में अब तक 26 बाल विवाह के मामले रोके जा चुके हैं। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि पंजाब सरकार बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है।

डॉ. कौर ने कहा, “पंजाब सरकार बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए गांवों से लेकर शहरों तक जागरूकता अभियान चला रही है।” उन्होंने जिला टीमों और सहयोगी अधिकारियों की सराहना करते हुए बताया कि सरपंचों, पंचों और गांवों की अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ निरंतर संपर्क करके बाल विवाह की घटनाओं को समय रहते रोका जा रहा है।

प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋभु ने भी अपने ट्वीट में डॉ. बलजीत कौर की प्रशंसा करते हुए उन्हें “असली हीरो” कहा और लिखा कि पंजाब बाल विवाह की बुराई को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुका है।

डॉ. बलजीत कौर ने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति बाल सुरक्षा और बाल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव और कस्बों में जागरूकता अभियानों के ज़रिए लोगों को शिक्षित किया जाए और बाल विवाह कराने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई व सख्त सज़ाओं की जानकारी दी जाए।

अंत में, डॉ. बलजीत कौर ने लोगों से अपील की कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को सामूहिक प्रयासों से जड़ से खत्म करने के लिए सरकार का पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा, “कोई भी कार्य जनता की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हम सभी मिलकर पंजाब को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाएंगे।”

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