मजीठिया को गिरफ्तारी में हाईकोर्ट से राहत नहीं:याचिका में संशोधन के लिए मांगा समय

चंडीगढ़–पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मजीठिया के वकीलों ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
पूर्व मंत्री मजीठिया वर्तमान में नाभा जेल में बंद हैं। मजीठिया का 6 जुलाई को पुलिस रिमांड समाप्त हो गया था, जिसके बाद मोहाली कोर्ट ने उन्हें 19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनकी बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और स्पष्ट किया है कि उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी।
सरकारी वकील के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। मजीठिया को जेल ले जाते समय पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे और जेल जाने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी।

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