राज्य में नशे का छठा दरिया लगातार कहर बरपा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में मान प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों में हड्डियों और नसों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले दर्द निवारक (Pain Killer) प्रेगाबलिन नामक साल्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा इस दवा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे व्यक्ति को नशा होने लगता है। नशे के खिलाफ अभियान के तहत इस दवा के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध मोगा, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर आदि जिलों में लगाया गया है।
बताया जा रहा है कि इस दवा के सेवन से व्यक्ति को नशा होने लगता है और इसका असर करीब 7 से 8 घंटे तक रहता है। इस दवा का उपयोग डॉक्टर हड्डियों और नसों के रोगों के लिए करते हैं और इसकी मात्रा 300 मिलीग्राम तक उपलब्ध होती है। तरनतारन के एसएसपी गौरव धुरा ने इस नशीली दवा के इस्तेमाल पर कड़ा नोटिस लिया और जिला उपायुक्त संदीप कुमार को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसके बाद जिले के उपायुक्त द्वारा प्रीगैबलिन नमक के उपयोग, स्टॉक और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।