बच्चों को कार-मोटरसाइकिल सौंपने से पहले जान लें नियम, ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त हुआ पंजाब

 

सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं का कारण लापरवाही से गाड़ी चलाना या वाहनों की बढ़ती संख्या है। ऐसे में पंजाब सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक, अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता को जेल की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर ट्रैफिक एवं रोड सेफ्टी पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा समूह पुलिस कमिश्नर, समूह वरिष्ठ पुलिस कप्तान को ये आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला स्तर पर जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से यातायात शिक्षा प्रकोष्ठ/यातायात अमले के माध्यम से विद्यालयों में जाकर बच्चों को एक माह के लिए यानि कि 31.07.24 तक मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन 2019) की धारा 199-ए औप 199-बी के बारे में अवगत कराया जाए। जनता को जागरूक किया जाए कि यदि 31.07.2024 के बाद चेकिंग के दौरान कोई भी नाबालिग बच्चा दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाता पाया गया या किसी अन्य यातायात नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 3 साल की सजा और 25000 जुर्माना शामिल है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा किसी दूसरे का दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाता है तो उस वाहन के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि इस संबंध में की गई कार्यवाही की दिनांक 01.08.2024 को प्रतिदिन लगाये जाने वाले शिविरों के फोटो, स्थान एवं समाचार पत्र की कटिंग इस कार्यालय को भेजी जाये।

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