जालंधर : जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कल नियमित जमानत मिलने के बाद विधायक रमन अरोड़ा को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आज सुबह विधायक रमन अरोड़ा को क्राइम ब्रांच और सीआईए स्टाफ ने रामा मंडी पुलिस के साथ मिलकर भारतीय दंड संहिता की धारा 351 और धारा 308, (2), 308, (6) के तहत गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया गया।
इस दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक रमन अरोड़ा का थाना रामा मंडी की पुलिस ने 3 दिन का रिमांड लिया है। आज सुबह ही प्रोडक्शन वारंट पर नाभा जेल से जालंधर लाया गया था। गौरतलब है कि धारा 351 के तहत किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करके हमले का डर पैदा करके किसी को धमकाने का आरोप लगाया जाता है और इस धारा में 2 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। यदि आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे 7 साल की कैद या जुर्माना हो सकता है।
इसके साथ धारा 308 (2) के तहत जबरन वसूली और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना एक गंभीर अपराध में विभिन्न सजा हो सकती है और धारा 308 (6) भारतीय दंड संहिता बीएनएस के तहत किसी पर झूठे आरोप लगाने की धमकी देना भी शामिल है।