चंडीगढ़, 25 मार्चः
आवासीय क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज तारों की समस्याओं को हल करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी पंजाब के बिजली मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज यहां पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दी।
विधायक कुँवर विजय प्रताप सिंह, एम.एल.ए., ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान मुसलफाबाद, तुंगबाला, इंद्रा कॉलोनी, ऋषि विहार, नगीना एवेन्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, आकाश एवेन्यू, सूरज एवेन्यू, चाँद एवेन्यू के इलाकों से गुजरने वाली 132 केवी की उच्च वोल्टेज तारों के कारण निवासियों को आ रही समस्याओं की ओर केंद्रित किया।
इसके साथ ही विधायक स. लाभ सिंह उगोके के द्वारा भी राज्य के गांवों में घरों के ऊपर से गुजरती उच्च वोल्टेज तारों के कारण रोजाना हो रहे जान-माल के नुकसान की ओर ध्यान दिलाया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि मुसलफाबाद, तुंगबाला, इंद्रा कॉलोनी, ऋषि विहार, नगीना एवेन्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, आकाश एवेन्यू, सूरज एवेन्यू, चाँद एवेन्यू क्षेत्र में पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पाेरेशन लिमिटेड की 132 केवी पावर कॉलोनी सिविल लाइन और 132 केवी पावर कॉलोनी – वेरका उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइने गुजरती हैं, जहाँ लोगों द्वारा इन दोनों 132 केवी लाइनों के नजदीकी और नीचे अवैध रूप से इमारतें बनाई गई हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पाेरेशन लिमिटेड/पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में बिजली की लाइनों का निर्माण नहीं किया जाता है। हालांकि, बिजली की लाइनों के नीचे निर्माण पर प्रतिबंध है जब तक कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता। फिर भी, कुछ निवासियों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण किया जाता है। उन मामलों में जहाँ संभावित खतरों की पहचान की जाती है, उचित सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं, और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा इन उच्च वोल्टेज लाइनों के नजदीक और नीचे किये गये अवैध निर्माण वाले क्षेत्रों के लोगों को समय-समय पर अखबारों के माध्यम से जनहित सूचना देते हुए इन लाइनों के नजदीक और नीचे बनी अवैध संरचनाओं को तुरंत हटाने के लिए अपील की जा चुकी है।
केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सी.ई.ए.) (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) 2023 के रैगुलेशन 65 और पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा मंजूरशुदा सप्लाई कोड-2014 के रैगुलेशन 11.1 से 11.5 के अनुसार उच्च वोल्टेज लाइनों की शिफ्टिंग या हटाए जाने का कार्य उपभोक्ताओं/आवेदकों की विनती पर किया जाता है और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पाेरेशन लिमिटेड को वास्तविक खर्च आवेदक द्वारा जमा कराना होता है। इसलिए पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पाेरेशन लिमिटेड अपने खर्च पर इन लाइनों की शिफ्टिंग नहीं कर सकता।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पाेरेशन लिमिटेड 11 केवी और एल.टी. लाइनों की शिफ्टिंग के चार्ज को न्यूनतम रखने के लिए और अधिक से अधिक आवेदकों को अपने परिसरों से लाइनों को बाहर शिफ्ट कराने के लिए वाणिज्यिक सर्कुलर संख्या 49/2019 दिनांक 05-09-2019 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं। लेबर पर @ 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज़, अतिरिक्त सामान की कीमत और आकस्मिक चार्जेज़ @ 4 प्रतिशत, स्टोरेज चार्जेज़ @ 1.5 प्रतिशत, कंटिनजेंसी चार्जेज़ @ 1 प्रतिशत, ऑडिट और अकाउंट चार्जेज़ @ 1 प्रतिशत , टी एंड पी चार्जेज़ @ 1.5 प्रतिशत और चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की फीस आवेदक से नहीं वसूली जाती है।