कुत्तों के मालिकों के लिए जरूरी खबर, पंजाब सरकार ने जारी किए Order

 

 

चंडीगढ़: जानवरों के साथ मानवीय और संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार द्वारा पंजाब पशु कल्याण बोर्ड के अधीन सभी डॉग ब्रीडरों, पैट्ट शॉप्स और पशु कल्याण संस्थाओं की अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाने का ऐलान किया गया है। यह फैसला पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां की अगुवाई में पंजाब पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। यह बैठक पशुधन परिसर, सेक्टर-68, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में हुई।

 

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि डॉग ब्रीडर्स और पैट्ट शॉप्स को जानवरों पर अत्याचार रोकने के लिए (डॉग ब्रीडिंग और मार्केटिंग) नियम 2016 के तहत रजिस्टर किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जानवरों के प्रति होने वाले गैर-संवेदनशील और अमानवीय व्यवहार को रोकना और प्रदेश में जिम्मेदार ब्रीडिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। पशुपालन मंत्री ने बताया कि बोर्ड द्वारा ब्रीडर्स और पैट्ट शॉप्स की गतिविधियों की निगरानी रखी जाएगी और उन्हें नियंत्रित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे जानवरों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सभी मानकों का पालन करते हों। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जानवरों को अमानवीय व्यवहार का सामना न करना पड़े, उन्हें उचित देखभाल प्रदान की जाए और उनकी अधिक ब्रीडिंग न की जाए। उन्होंने बताया कि यह कुत्तों और बिल्लियों सहित पालतू जानवरों की मार्केटिंग में नैतिक प्रथाओं को भी प्रोत्साहित करेगा।

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