नई दिल्ली, 16 मई – देश की सर्वेच्च अदालत ने ई.डी. द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियों के मामले में बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बड़ा फैसले देते हुए कहा है कि पीएमएलए कानून (PML Act) के प्रावधानों के तहत अगर विशेष अदालत ने शिकायत पर स्वतः संज्ञान ले लिया है तो फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ईडी को अगर आरोपी को हिरासत में लेना है तो उसे पहले संबंधित कोर्ट में आवेदन देना होगा। आवेदन से संतुष्ट होने के बाद ही अदालत, ईडी को आरोपी की हिरासत देगी।
- ”सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि जब कोई आरोपी किसी समन के अनुपालन में अदालत के समक्ष पेश होता है, तो एजेंसी को उसकी हिरासत पाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा। ”
- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पीएमएलए कानून के प्रावधानों के तहत अगर विशेष अदालत ने शिकायत पर स्वतः संज्ञान ले लिया है तो फिर ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि ईडी को अगर आरोपी को हिरासत में लेना है तो उसे पहले संबंधित कोर्ट में आवेदन देना होगा। आवेदन से संतुष्ट होने के बाद ही अदालत ईडी को आरोपी की हिरासत देगी।