पंजाब सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश:15 अक्टूबर से पहले एनएचएआई को सौंपे जमीन

 

चंडीगढ़–पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की विभिन्न पायलट परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि का कब्जा 15 अक्टूबर तक या उससे पहले NHAI के ठेकेदारों को सौंपे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में एनएचएआई की आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त भूमि का हस्तांतरण भी सुनिश्चित किया जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, एनएचएआई को 15 अक्टूबर से पहले एक अनुपालन शपथपत्र दाखिल करना होगा, जिसमें अधिग्रहित भूमि के खाली और भारमुक्त कब्जे की पुष्टि हो। इस शपथपत्र को 16 अक्टूबर को अदालत में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित भूमि ठेकेदारों को सौंपे जाने के बाद, परियोजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाए। अदालत ने परियोजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी करने की बात भी कही है।पंजाब के डीजीपी और संबंधित एसएसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं की नियमित प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की खंड पीठ ने एनएचएआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

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