Monday, August 25, 2025
Monday, August 25, 2025

खरड़ मास्टर प्लान में देरी पर हाईकोर्ट सख्त

Date:

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खरड़ शहर के मास्टर प्लान को नोटिफाई करने में हो रही अत्यधिक देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तीन अधिकारियों का वेतन 23 सितंबर तक अटैच कर दिया है।

इनमें आवास एवं शहरी विभाग के प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम योजना विभाग के चीफ टाउन प्लानर और स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव शामिल हैं। कोर्ट ने यह फैसला अपने पिछले आदेशों की अवहेलना और सरकार द्वारा कार्रवाई न करने के चलते लिया है।

खरड़ मोहाली के बाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। यह पंजाब का सबसे बड़ा विधानसभा हलका है। यहां पर बड़े-बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं। यह ट्राइसिटी में शामिल है। लेकिन यहां के मास्टर प्लान की कहानी बड़ी दिलचस्प है।

2010 में यहां का मास्टर प्लान बना था, जिसकी अवधि 2020 तक थी। 2020 में नया मास्टर प्लान बनाया गया है, लेकिन उसे आज तक औपचारिक रूप से नोटिफाई नहीं किया गया है। मास्टर प्लान न होने से इलाके में उचित तरीके से निर्माण नहीं हुआ, जिससे नगरीय ढांचे और कानून व्यवस्था दोनों पर विपरीत असर पड़ा।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

हरियाणा रोडवेज और गाड़ी में टक्कर, 4 लोगों की मौत:3 गंभीर घायल

कैथल---हरियाणा के कैथल में सोमवार सुबह हरियाणा रोडवेज की...

दिल्ली CM रेखा की Z सिक्योरिटी वापस ली गई: दिल्ली पुलिस ही सुरक्षा देगी

नई दिल्ली -दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी...

पंजाब में बंबीहा गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार

चंडीगढ़ -पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर दविंदर बंबीहा गिरोह के...

पंजाब के 55 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर!

  चंडीगढ़: पंजाब में राशन कार्डों को लेकर राज्य सरकार...