शंभू बॉर्डर के खोलने संबंधी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस दौरान पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों की तरफ से एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों के नाम अदालत में रखे जाएंगे।
जो कि इस मामले को सुलझाने के लिए काम करेंगे। गत सुनवाई पर अदालत ने यह आदेश दिए थे। साथ ही साफ किया था कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकते है तो यह काम कोर्ट पर भी छोड़ा जा सकता है।
वहीं, शीर्ष अदालत ने कहा था कि बार्डर पर कोई अप्रिय घटना न हो। ऐसे में यथा स्थिति बनाई जाए। बैरिकेड्स हटाने के लिए योजना पेश करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजाल भुइयां की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है।
वासु रंजन ने कहा कि बहस के दौरान वह राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देशों की भी मांग करेंगे। कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगाएगा और शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश देगा।