एक तरफ विपक्ष लगातार केंद्र की अग्निवीर योजना का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नई घोषणा मुताबक अग्निवीर योजना के तहत, चार साल बाद सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, वन और खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) की भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट भी मिलेगी।
दरअसल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजना है और इसी योजना के तहत अग्निवीर को चार साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती किया जा रहा है। चार साल की सेवा के बाद कुल अग्निवीरों में से 25 फीसदी स्थायी हो जायेंगे और बाकी रिटायर हो जायेंगे। नायब सैनी ने कहा कि यदि कोई उद्योगपति 30 हजार रुपये से अधिक वेतन पर अग्निवीर को रखता है तो ऐसे उद्योगपतियों को सरकार की ओर से 60 हजार रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। इस के सिवा अगर कोई अग्निवीर अपना उद्योग लगाना चाहता है तो सरकार उसे 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी।
इतना ही नहीं, घोषणा के मुताबिक, अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। यह छूट अगले बैचों के लिए तीन साल के लिए होगी। इसके सिवा हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी यानी तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर भी अग्निवीर के लिए आरक्षण लागू करने का फैसला किया है।