रेप के आरोप में जेल में सजा काट रहे सौदा साद को एक बार फिर जेल से बाहर आने की मंजूरी मिल गई है। हरियाणा चुनाव आयोग ने सोमवार को हरियाणा सरकार को सौदा साध को एक बार फिर पैरोल देने की अनुमति दे दी।
दरअसल, सौदा साध ने 20 दिन की पैरोल की मांग की थी। इसके बाद चुनाव आचार संहिता के चलते राज्य सरकार ने सौदा साध की अर्जी चुनाव आयोग को भेज दी, जिसने हरियाणा सरकार को पैरोल देने की इजाजत दे दी है। आयोग ने राज्य सरकार से पैरोल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। सौदा साध फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि वह चुनाव संहिता के नियमों को ध्यान में रखते हुए सौदा साध को पैरोल दे सकता है। इसके लिए आयोग ने 3 शर्तें भी लगाई हैं। सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा सरकार को भेजे गए पत्र में 3 शर्तों का जिक्र किया गया है। पहली शर्त ये है कि सौदा साध जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा नहीं जाएगा।
दूसरी शर्त यह है कि वह चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे। साथ ही सौदा साध सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी चुनावी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता या शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी पैरोल तुरंत रद्द कर दी जाएगी।