पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल को गवर्नर की मंजूरी

पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2024 को गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने से अब फायर संबंधी एनओसी हर साल की अपेक्षा तीन साल बाद लेनी पड़ेगी। वहीं, फायर संबंधी गतिविधियों का निरीक्षण करने और खराब प्रदर्शन पर सजा देने के लिए बिल एक रेगुलेटरी ढांचा भी बनेगा। इससे पहले पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल को मंजूरी दी गई थी।

 

राज्य में अब फायर विभाग के पास सभी इमारतों पर अग्नि टैक्स लगाने की क्षमता होगी। फायर प्रशासन फायर टैक्स पर सेस भी लगा सकता है। फायर विभाग जनता के सदस्यों को आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अग्रिम सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकता है।

 

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