दिवाली से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों को बैन कर दिया है।
सरकार के आदेश के मुताबिक पटाखे बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल पर बैन है। इतना ही नहीं पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रतिबंधित रहेगी। इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं।
इस बैन को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस रोज इसकी रिपोर्ट डीपीसीसी को सौंपेगी।
हालांकि, दिल्ली भाजपा ने पटाखों पर बैन के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार पर बिना कोई वैज्ञानिक सबूत पेश किए इसे लागू करने का आरोप लगाया।
पंजाब में केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन इधर, पंजाब सरकार ने कहा है कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन दी जाएगीर। ग्रीन पटाखे, जो बेरियम लवण या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के कम्पाउंड्स से मुक्त हैं। केवल उनके इस्तेमाल की परमिशन है।