मोगा में पान की दुकान पर मिली ई-वेप, तीन साल की जेल और सवा लाख का हुआ जुर्माना

 

मोगा में एक पान की दुकान के मालिक को तीन साल की सजा और सवा लाख हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक, दुकानदार सुनील मोंगा को ई-सिगरेट बेचने का दोषी पाया गया है। ई-सिगरेट में निकोटीन की मात्रा अधिक होने और ई-सिगरेट बेचने का लाइसेंस न होने के कारण यह सजा दी गई है।

मामले की जानकारी जिला ड्रग इंस्पेक्टर नवदीप सिंह संधू ने दी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 में चलाए गए अभियान के तहत गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ पान सिगरेट बेचने वाली दुकानों पर ई-वेप बेची जा रही है। ड्रग विभाग की अधिकारी सोनिया गुप्ता को सूचना मिलने के बाद पान सिगरेट बेचने वाली कुछ दुकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान ई-सिगरेट बरामद हुई और सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान ई-सिगरेट में निकोटिन की मात्रा अधिक पाए जाने और ई-वेप बेचने के लिए लाइसेंस ना होने के कारण दुकानदार को माननीय अदालत में पेश किया गया। जिसके बाद आज माननीय न्यायाधीश ने सुनील मोंगा को तीन साल की कैद और 1 लाख 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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