Wednesday, August 20, 2025
Wednesday, August 20, 2025

पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर छुट्‌टी का ऐलान

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चंडीगढ़–पंजाब में 21 दिसंबर को पांच नगर निगम और 41 नगर कौंसिल के लिए होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने छुट्टी का ऐलान किया है। आयोग ने जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, वहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट1881 के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है।

सरकारी कर्मचारी और अन्य कार्यकर्ता, जो नगर निगमों के वोटर हैं, लेकिन किसी अन्य स्थान पर काम करते हैं, उन्हें नियमों के अनुसार विशेष छुट्टी दी जाएगी। जिन स्कूलों की इमारतों का उपयोग चुनावों के लिए किया जा रहा है, उन स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है।

इसके अलावा 21 दिसंबर 2024 को पंजाब शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 और फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत नगर निगम चुनावों वाले क्षेत्रों को ‘क्लोज डे’ के रूप में घोषित किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में स्थित दुकानों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक संस्थानों के कर्मचारी अपनी वोट डाल सकें। 21 दिसंबर को जिन नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र को “ड्राई डे” के रूप में घोषित किया गया है।

 

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