रेप केस के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

 

नेशनल : बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें 1 अगस्त को दोषी ठहराया था, जिसके बाद आज यह फैसला सुनाया गया। कोर्ट का फैसला सुनकर रेवन्ना अदालत में भावुक हो गए और रो पड़े थे। यह सजा बेंगलुरु में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाई है।
कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(K) (सत्ता में बैठे व्यक्ति द्वारा महिला से बलात्कार) और 376(2)(N) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार) के तहत दोषी पाया है। सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को ₹7 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह सजा आज से ही प्रभावी हो गई है।

जांच टीम ने जुटाए 123 सबूत
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में एक साड़ी को महत्वपूर्ण सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। आरोप था कि पूर्व सांसद ने अपनी घरेलू सहायिका के साथ एक नहीं, बल्कि दो बार बलात्कार किया। पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और उसके पास वह साड़ी भी मौजूद थी, जिसे उसने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था।
जांच में उस साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए, जिससे यह मामला और भी मजबूत हो गया। अदालत में इस साड़ी को एक निर्णायक सबूत के रूप में पेश किया गया, जिसने आरोपी को दोषी ठहराने में अहम भूमिका निभाई।

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