नेशनल – मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर अपने एक विवादास्पद बयान के चलते कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ-2025 के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान को कोर्ट ने असंवैधानिक और भड़काऊ मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है और 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
दरअसल अधिवक्ता संघ शहडोल के पूर्व अध्यक्ष संदीप कुमार तिवारी ने 4 फरवरी को धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी और सोहगपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो संदीप तिवारी ने एसपी से गुहार लगाई। इसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने 3 मार्च को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शहडोल के समक्ष एक परिवाद (शिकायत) प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और धीरेंद्र शास्त्री को आगामी 20 मई को सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का सख्त आदेश दे दिया।