चंडीगढ़, 4 जून:
कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए अहम फैसलों का स्वागत करते हुए इन्हें ऐतिहासिक और व्यापार-अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय छोटे दुकानदारों को आवश्यक राहत प्रदान करेंगे और न केवल आय के अवसर बढ़ाएंगे बल्कि व्यवसाय स्थापित करने को सरल और श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में भी मददगार सिद्ध होंगे।
श्रम सुधारों की व्याख्या करते हुए श्री भगत ने बताया कि पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में किए गए संशोधनों से राज्यभर के लगभग 95% छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से छोटे कारोबार लालफीताशाही और जटिल प्रक्रियाओं के कारण परेशान थे। आज का फैसला इन व्यापारिक कार्यों को सरल बनाने, कानूनी पेचीदगियों को कम करने और श्रमिक वर्ग को सहयोगी वातावरण प्रदान करने की दिशा में निर्णायक कदम है।
श्री भगत ने आगे कहा कि ये सुधार “व्यवसाय की सुविधा” और “कर्मचारी कल्याण” के बीच उचित संतुलन बनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, “कर्मचारियों के लिए अधिकतम अनुमत ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है। दैनिक कार्य समय को 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें विश्राम का समय भी शामिल है। साथ ही, दिन में 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने पर नियमित दर से दोगुना भुगतान अनिवार्य होगा।”
छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए श्री भगत ने कहा कि अब 20 कर्मचारियों तक वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को काम शुरू करने के लिए किसी भी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से राज्यभर के हजारों छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। वहीं 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर आवश्यक अनुमति प्रदान की जाएगी – इससे अफसरशाही समाप्त होगी और मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये फैसले मुख्यमंत्री मान की भ्रष्टाचार मुक्त, व्यापार-अनुकूल पंजाब की स्पष्ट सोच को दर्शाते हैं। अनावश्यक अड़चनों को हटाकर और छोटे कारोबारों को स्वतंत्रता देकर राज्य सरकार ने ज़मीनी स्तर पर पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है।