Wednesday, August 27, 2025
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

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चंडीगढ़, 9 अप्रैल:

64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से पहले, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बुधवार को फोटो मतदाता सूची के तहत चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पर चर्चा करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस मतदाता सूची में पात्रता तिथि 1 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है।

बैठक के दौरान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को ई.आर.ओ. लुधियाना पश्चिम द्वारा 9 अप्रैल 2025 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों को बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और एकीकरण पूरा कर लिया गया है। आयोग की मंज़ूरी के बाद क्षेत्र में कुल 192 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जो सभी शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक न हो, ताकि पहुँच और सुविधा में सुधार हो सके।

मसौदे के अनुसार, 64-लुधियाना पश्चिम में कुल मतदाताओं की संख्या 1,73,071 है। दावे और आपत्तियाँ 9 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक दायर की जा सकती हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 मई 2025 को किया जाएगा।

सिबिन सी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मतदाताओं को सूची अपडेट कराने के प्रति जागरूक करें और दावे व आपत्तियों की प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद करने के लिए बूथ लेवल एजेंट्स (बी.एल.ए.) नियुक्त कर विशेष संशोधन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ राजनीतिक दलों ने पहले ही अपने बी.एल.ए. नियुक्त कर दिए हैं और अन्य दलों को भी पारदर्शी चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित किया।

सिबिन सी ने कहा, “चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से, हम सभी दलों से अपील करते हैं कि वे मतदाताओं तक पहुँच बनाएं, मतदाता सत्यापन को प्रोत्साहित करें और मतदाता सूची के सुधार में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें।”

इसके अलावा पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि मतदाता, दावों और एतराजों संबंधी आदेश जारी होने से 15 दिनों के भीतर चुनाव पंजीकरण अधिकारी के आदेश के खिलाफ जिला चुनाव अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी का नाम अनजाने में रह गया हो तो उसकी शामिलियत के लिए भी अपील की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर यह अपील मुख्य चुनाव अधिकारी तक भी ले जाई जा सकती है, जैसे कि प्रतिनिधितता कानूनों/नियमों अनुसार नियत किया गया है।उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया और सभी हितधारकों को लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

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