पंजाब में ढंडरियावाले पर हत्या-रेप का केस दर्ज: संत ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद

 

पटियाला-2012 के एक मामले में सिख संत रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के साथ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया है कि पटियाला में पहले से दर्ज एफआईआर संख्या 208 के तहत पुराने मामले में नए आरोप जोड़े गए हैं।

इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 376 और 506 को शामिल किया गया है। हालांकि ढंडरियांवाला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं, जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।

यह मामला 2012 का है, और इसमें करनाल की एक 22 वर्षीय लड़की शामिल है। जो अपने परिवार के साथ परमेश्वर द्वार गई थी। 22 अप्रैल 2012 को लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर की मौजूदगी बताई गई।

हालांकि परिवार ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे जहर देकर मार दिया गया। परमेश्वर द्वार के अधिकारियों ने दावा किया कि लड़की की मौत परिसर के बाहर हुई और कहा कि उस समय रंजीत सिंह ढडरियांवाले देश से बाहर थे। बाद में पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा एक याचिका दायर की गई।

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