पंजाब सरकार द्वारा 66 केवी बिजली आपूर्ति लाइनों से प्रभावित भूमि मालिकों के लिए मुआवजे में बड़ा इजाफा

Date:

 

चंडीगढ़, 6 फरवरी

भूमि मालिकों को बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 66 केवी बिजली आपूर्ति लाइन बिछाने के कारण प्रभावित होने वाले भूमि मालिकों के मुआवजे की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। इस निर्णय की जानकारी पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज यहां जारी प्रेस बयान में दी।

बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि बिजली आपूर्ति लाइनों की स्थापना के कारण प्रभावित व्यक्तियों की भूमि की कीमत में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की दर को दोगुने से अधिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसका उद्देश्य प्रभावित भूमि मालिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है।

नई नीति के तहत, टावर बेस क्षेत्र का मुआवजा अब भूमि की कीमत का 200 प्रतिशत होगा। टावर आधार क्षेत्र को उस भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जमीन के स्तर पर टावर के चार स्तंभों से घिरी होती है, जिसमें चारों ओर एक-एक मीटर का अतिरिक्त विस्तार  के साथ शामिल है। पहले, यह परिभाषित किया गया है।पहले यह मुआवजा केवल टावर के चार स्तंभों से घिरे क्षेत्र के 85 प्रतिशत तक सीमित था।

टावर बेस क्षेत्र के लिए संशोधित मुआवजे के अलावा, पंजाब सरकार ने राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के लिए मुआवजे की राशि में भी वृद्धि की है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली भूमि का मुआवजा, जैसा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (इलेक्ट्रिकल प्लांट और विद्युत लाइनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) नियम, 2022 की अनुसूची VII में परिभाषित किया गया है, अब भूमि मूल्य का 30 प्रतिशत होगा। यह पहले की 15 प्रतिशत मुआवजा दर की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

बिजली मंत्री ने कहा कि मुआवजे का निर्धारण करते समय भूमि का मूल्य जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा निर्धारित सर्कल रेट या बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने जोर देते हुए कहा, “यह मुआवजा आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के भीतर ओवरहेड लाइनों या भूमिगत केबलों की उपस्थिति के कारण भूमि के मूल्य में संभावित गिरावट की भरपाई के रूप में दिया गया है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि ट्रांसमिशन लाइन के आरओडब्ल्यू के अंतर्गत किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

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