पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने एक बड़े ऑपरेशन में विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को देखने, रखने और अग्रेषित करने की गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके सिवा 54 संदिग्धों की भी पहचान की गई है। यह जानकारी आज पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
दरअसल यह कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद हुई है, जिसमें कहा गया है कि बाल यौन शोषण सामग्री को देखना, रखना, अग्रेषित करना और रिपोर्ट न करना यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO अधिनियम) के तहत दंडनीय है। सीएसएएम ऐसी कोई भी सामग्री जिसमें नाबालिगों के यौन शोषण से संबंधित तस्वीरें, वीडियो या मीडिया हो, जिसे देखना, रखना या आगे बढ़ाना गैरकानूनी है, पीड़ितों को आजीवन नुकसान पहुंचा सकता है और बच्चों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान फाजिल्का के रामसरा निवासी विजयपाल के रूप में हुई है। मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, पुलिस टीमों ने आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं और हैश वैल्यू भी विधिवत दर्ज की गई है। इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67बी के तहत साइबर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।