शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी:हाईकोर्ट के आदेश का आज अंतिम दिन

हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर की बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि 10 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। आज इसका अंतिम दिन है।

किसान नेताओं ने आज चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग की जानकारी दी जाएगी। इसमें वह दिल्ली कूच को लेकर ऐलान कर सकते हैं। वहीं आज पंजाब के कई जिलों से किसानों के जत्थे जींद से सटे खनौरी और अंबाला से लगते शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। सोमवार को शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि किसान नेता नवदीप की रिहाई की मांग को लेकर 17 व 18 जुलाई को अंबाला SP ऑफिस का घेराव करने के बाद 22 को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में बड़ी कन्वेंशन की जाएगी।

पुलिस बिना सरकार और प्रशासन की अनुमति के घेराव, सभा व जुलूस में भाग लेने वालों के पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही धारा-144 (नए कानून के तहत 163 बी एनएसएस) लागू की है। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों में कुछ उपद्रवियों की गिरफ्तारियां के लिए घेराव में शामिल होने वालों के फोटोग्राफ व वीडियो से पहचान कर पकड़ा जाएगा। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के तहत प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

 

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