अमृतसर-पंजाब के अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 की धारा 163 और अति-जरूरी वस्तु एक्ट, 1955 के तहत कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने अनाज, खाद्य पदार्थ, चारा, दूध और डेयरी उत्पाद, पेट्रोल-डीजल जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया है।
वहीं एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स की अगुआई जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर और जिला मंडी अफसर करेंगे। लोगों को जरूरी वस्तुएं उचित कीमत पर मिल सकें, इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जरूरी वस्तुओं, पेट्रोल-डीजल से संबंधित शिकायतों के लिए 0183-22564966, सब्जियों और फलों के लिए 0183-2527459 पर संपर्क किया जा सकता है।
अमृतसर में सामान की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक:शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
