राजस्थान हाईकोर्ट से भी आसाराम को फिर मिली अंतरिम जमानत:1 जुलाई तक मिली राहत

 

जोधपुर–नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत को 1 जुलाई तक बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों की पालना भी सुनिश्चित करने को कहा है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की खंडपीठ में आज सुनवाई हुई।

बता दें कि 31 मार्च तक के लिए मिली अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर 1 अप्रैल को आसाराम से जेल में सरेंडर कर दिया था। उसी रात वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया।

मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। जिसमें पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने आसाराम पर सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इसके बाद आसाराम से हाईकोर्ट ने शपथ पत्र पेश करने को कहा था।

आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने आज कोर्ट में शपथ-पत्र पेश किया। कोर्ट ने सवाल किया- आसाराम ने अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रवचन किए या नहीं? वहीं पीड़िता की ओर से भी एफिडेविट मांगा गया। पीड़िता के पक्ष का कहना है कि आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम जमानत के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

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