पंजाब विधानसभा के तीन दिवसीय मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन विधेयक 2024’ पेश किया। इस बिल को सदन में पेश करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि इस बिल पर तुरंत विचार किया जाए।
वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत ने कहा कि सरल शब्दों में कहें तो यह एन.ओ.सी. बिल है। बिल्डरों द्वारा अवैध कॉलोनियां काटकर लोगों को बेच दी गईं, जिनमें आज तक न तो बिजली के मीटर लगे और न ही पानी का कनेक्शन। यह बिल उन लोगों को राहत देगा। भले ही उन्हें बाद में पता चले कि वे अवैध हैं। इस बिल के पारित होने से अब 500 गज के प्लॉट के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। साथ ही लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके सिवा इस बिल के लागू होने के बाद अवैध कॉलोनी काटने वालों पर 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा और दस साल तक की जेल भी हो सकती है।
विधानसभा में बिल पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा। हालांकि, बिल पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।