ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की नई संपत्ति जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक बयान में कहा गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के तहत संबंधित संपत्तियों को जब्त करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया है। यह संपत्ति बैंक जमा, भूमि और भवनों के रूप में है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और यह ब्रिटिश लंदन में चल रही है।
आपको बता दे कि एजेंसी पांच साल से अधिक समय से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है, इस से पहले भी नीरव मोदी की भारत और विदेशों में 2,596 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। नीरव मोदी (53) इस समय ब्रिटिश जेल में है और कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी कर रही है।
ई.डी. ने कहा कि नीरव और उसके सहयोगियों की 692.90 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त की गई है। इसके सिवा 1,052.42 करोड़ रुपये की संपत्ति पीड़ित बैंकों पीएनबी को और सफलतापूर्वक संबंधित समूह बैंकों को वापस कर दिया गया है।