किसानों के लिए पंजाब सरकार की एक और घोषणा, सोलर पंप लगाने पर मिलेगी सब्सिडी

 

पंजाब में कृषि के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की एक बड़ी पहल में, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) ने 20,000 सौर पंपों (सतही और सबमर्सिबल) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। संगरूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि जो किसान सोलर पंप लगाने के इच्छुक हैं, वे 9 सितंबर से 30 सितंबर तक www.pmkusum.peda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान 3, 5, 7.5 एवं 10 एच.पी. की क्षमता वाले सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप लगाने पर सामान्य वर्ग के किसानों को 60 फीसदी और अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों को 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसके सिवा राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2000 और ग्राम पंचायतों के लिए 3000 सोलर पंप आरक्षित किए हैं।

उन्होंने कहा कि डार्क जोन (भूजल के अधिक उपयोग वाले ब्लॉक) के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में, ये पंप उन किसानों को आवंटित किए जाएंगे जिनकी मोटरें पहले से ही सूक्ष्म (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली से सुसज्जित हैं। इसके सिवा, गाँव के तालाबों, खेत तालाबों या नहर के पानी के कुओं से पानी खींचने के लिए डीजल पंपों का उपयोग करने वाले किसान और पंचायतें भी इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों के पास पी.एस.पी.सी.एल. जिनके पास विद्युत मोटर कनेक्शन है या जिन्होंने अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सिंचाई के लिए सौर पंप स्थापित किए हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक किसान इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने और विवरणिका डाउनलोड करने के लिए www.pmkusum.peda.gov.in पर जा सकते हैं।

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