पंजाब में शराब परोसने वाले होटलों पर एक्शन:दो दिन चलाई गई स्पेशल ड्राइव,  लाइसेंस होंगे कैंसिल

पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि नाबालिगों को शराब परोसने वाले हाटोलों पर होगी कार्रवाई।पंजाब में होटल, क्लब और पब में नाबालिग ग्राहकों को शराब परोसने वालों पर एक्साइज विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग की तरफ से दो दिन चलाई गई स्पेशल ड्राइव में 9 जगह पर नाबालिगों को शराब परोसे जाने के मामले पकड़ में आए। सारे केस लुधियाना एरिया के हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कहा, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में नियम तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।

विभाग की टीम ने दो दिन 23 स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान टीमों ने सारी कार्रवाई के पुख्ता सबूत जुटाए हैं। यह टीमें सीधे मुख्यालय से जुड़ी थी। प्रवर्तन टीमों को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए शराब विक्रेताओं के स्थानों की लगातार निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब इंटॉक्सिकेंट्स लाइसेंस एंड सेल्स ऑर्डर 1956 के तहत किसी भी लाइसेंसधारक के लिए 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचने की मनाई है और इस कानून का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है और शराब बेचने के लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।

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