चंडीगढ़, 25 मार्च:
पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पंजाब विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त और ब्लॉक समिति फिरोजपुर को आवंटित किए गए अनुदानों में से 1,80,87,591 रुपये की राशि को धोखाधड़ी से निकाले जाने के संबंध में विभागीय जांच के बाद थाना सिटी फिरोजपुर में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि यह मामला विजिलेंस को सौंप दिया गया है।
विधायक प्रताप सिंह बाजवा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि थाना सिटी फिरोजपुर में मुकदमा नंबर 434, दिनांक 13.12.2024 के तहत किरनदीप कौर बी.डी.पी.ओ., जसविंदर कौर तत्कालीन चेयरपर्सन पंचायत समिति फिरोजपुर, मनजिंदर सिंह (डाटा एंट्री ऑपरेटर, ई-पंचायत), रेखा देवी (डाटा एंट्री ऑपरेटर, ई-पंचायत), शुभदीपक बजाज (डाटा एंट्री ऑपरेटर, ई-पंचायत) और जसप्रीत कौर (डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिला परिषद फिरोजपुर) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि ई-पंचायत सोसायटी के कर्मचारियों मनजिंदर सिंह (डाटा एंट्री ऑपरेटर, ई-पंचायत) और जसप्रीत कौर (डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिला परिषद फिरोजपुर) को बर्खास्त करने के अलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास), जिला फिरोजपुर को नोटिस जारी करने के संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत समिति फिरोजपुर द्वारा 1,80,87,591 रुपये की धनराशि के गबन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास), फिरोजपुर को लिखा जा चुका है।
सौंद ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की आई.टी. टीम को वेबसाइट की सुरक्षा के मापदंड और कड़े करने के लिए लिखा गया है और इस दौरान विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।