जालंधर: सोढल इलाके में एल.के.जी. में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाला आरोपी बच्ची की सहेली का पिता निकला है। आरोपी ने जब बच्ची के साथ घनौनी हरकत की तो तब वह नशे की हालत में था जिसने उसे पकड़ने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए आरोपी विजय के खिलाफ जिन धाराओं अधीन केस दर्ज किया है वह साबित होने पर आरोपी को कम से कम बीस साल या फिर उम्र कैद की सजा का प्रवाधान है।
एडीसीपी-1 आकर्षि जैन ने बताया कि जैसे ही मामला पुलिस के ध्यान में आया तो तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी विजय कुमार मूल निवासी यूपी हाल निवासी बस्ती भूरे खां को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ धारा 65 (2), 6 पोस्को एक्ट अधीन केस दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी दिखा दी गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस सबूतों के आभाव पर आरोपी को सख्त सजा दिलाएगी। पुलिस ने जिन धाराओं अधीन आरोपी विजय के खिलाफ केस दर्ज किया उसमें 20 साल से लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है।
वहीं पुलिस ने बच्ची का सिविल अस्पताल से मैडीकल भी करवाया जिसकी रिपोर्ट में बच्ची के प्राइवेट पार्ट से मामूली इंजरी मिली है। ए.सी.पी. नॉर्थ आतिश भाटिया की मानें तो इसे भी दुष्कर्म के साथ जुड़ा जाता है। बता दें कि सोढल इलाके में रहने वाली पांच की बच्ची को बहला फुसला कर राज मिस्त्री का काम करने वाला विजय पुत्र संत राम निवासी बस्ती भूरे खां अपने कमरे के बाथरूम में ले गया था। वहां उसने बच्ची के कपड़े उतार दिए और बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास कर रहा था।