पंजाब : आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की आज कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए विधायक को 4 सजा की सुनाई है। गौरतलब है कि विधायक मनजिंदर सिंह की आज तरनतारन कोर्ट में पेशी हुई जिस दौरान कोर्ट विधायक को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा का फैसला सुनाया है।
आपको बता दें कि, विधायक मनजिंदर सिंह को 12 साल पहले युवती से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में 10 सितंबर को दो गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मनजिंदर सिंह लालपुरा विधानसभा हलका खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक है। जानकारी के अनुसार मार्च 2013 में एक पीड़िता द्वारा बदसलूकी के आरोप लगाए जाने पर मनजिंदर सिंह लालपुरा सहित 11 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मनजिंदर सिंह सहित 9 आरोपी जब कोर्ट पहुंचे थे, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। आपको बता दें कि घटना के दौरान विधायक टेक्सी ड्राइवर था और इस दौरान उनके साथ 5 पुलिस कर्मी दविंदर कुमार, अश्वनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह और सारज सिंह को भी दोषी ठहराया गया है। हालांकि, कोर्ट ने गगनदीप सिंह और पुलिसकर्मी नरिंदरजीत सिंह और गुरदीप राज को ज्यूडिशियल हिरासत में नहीं भेजा है।