लुधियाना में कांग्रेस के जिला कार्यालय पर कब्जे के विवाद में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के नेता व वर्करों पर कोर्ट के आदेशों को अनदेखी का आरोप है। साथ ही हाईकोर्ट ने लुधियाना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को 15 अक्टूबर तक पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।
जानकारी अनुसार, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को संपत्ति की कानूनी दावेदार विम्मी गोगना द्वारा दायर अवमानना याचिका पर संज्ञान लिया है। इस याचिका में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों पर 7 जुलाई के सिविल कोर्ट के उस आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें बेलिफ को विवादित परिसर का कब्ज़ा सौंपने का अधिकार दिया गया था। इसमें जरूरत पड़ने पर ताले तोड़ने के आदेश भी थे।