हरियाणा सरकार की पार्ट टाइम-डेली वेज कर्मचारियों को राहत:वेतन दरों में संशोधन किया

चंडीगढ़—-हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन दरों में संशोधन किया है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित दरों के अनुसार दो वेतन स्लैब बनाए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपए है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपए, प्रति घंटा वेतन 96 रुपए निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपए वेतन मिलेगा।

इसी प्रकार यदि निगम द्वारा किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 निर्धारित किया गया है तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये जबकि प्रति घंटा 116 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 3012 रुपए वेतन मिलेगा।

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