पंजाब सरकार ने जेल विभाग के 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी के आरोप में किया निलंबित

 

चंडीगढ़, 28 जून:

पंजाब सरकार ने आदेश जारी करते हुए जेल विभाग के 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है।

पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही के चलते पंजाब सिविल सेवा (सजा और अपील) नियमावली, 1970 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

पंजाब की जेलों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त संदेश देते हुए मंत्री ने कहा कि अवैध गतिविधियां, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता, ड्यूटी से गैरहाजिरी और कैदियों से अनुचित मेल-जोल जैसी गतिविधियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

मंत्री ने बताया कि निलंबित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों में इकबाल सिंह बराड़ (सुपरिटेंडेंट, जिला जेल मानसा), मनिंदर पाल चीमा (डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल जेल लुधियाना), अनिल भंडारी (डिप्टी सुपरिटेंडेंट, बोरस्टल जेल लुधियाना), संदीप बराड़ (डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल जेल लुधियाना), यादविंदर सिंह (ए.एस.जे., सेंट्रल जेल फिरोजपुर), इस के अलावा वार्डर हरभुपिंदर सिंह और सिकंदर सिंह (गोइंदवाल साहिब), बिक्रमजीत सिंह और विजय पाल सिंह (अमृतसर), जतिंदर सिंह, रवि, दीपक राय, किरणजीत सिंह, पृथीपाल सिंह और सतनाम सिंह (कपूरथला), सतनाम सिंह और मनदीप सिंह (होशियारपुर), मनिंदर पाल सिंह (लुधियाना), अनु मलिक, रणधीर सिंह, अरविंद देव सिंह, बलवीर सिंह और सुखप्रीत सिंह (मानसा), सतनाम सिंह (नाभा), गगनदीप सिंह (बठिंडा) और अनमोल वर्मा (पठानकोट) शामिल हैं।

जेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश को सुशासन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी ड्यूटी ईमानदारी, मेहनत और नियमों के अनुसार निभाना सुनिश्चित करें।

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