गोरा बरियार कत्ल मामले में शामिल गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का साथी बटाला से गिरफ़्तार

 

चंडीगढ़, 8 जून

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता दर्ज करते हुये गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (ए. जी. टी. एफ.) पंजाब ने बटाला के घुमाण में हुई सनसनीखेज़ गोलीबारी की वारदात के सम्बन्ध में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के करीबी साथी को गिरफ़्तार किया है। यह जानकारी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने यहाँ रविवार को दी।

गिरफ़्तार किये गए मुलजिम की पहचान नेल्सन मसीह उर्फ सन्नी के तौर पर हुई है, जो गुरदासपुर के गाँव अठवाल का रहने वाला है। गिरफ़्तार किये गए मुलजिम का लम्बी आपराधिक पृष्टभूमि है और वह कत्ल, इरादातन कत्ल, डकैती, लूटपाट और हथियार एक्ट का उल्लंघन समेत लगभग सात आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, 26 मई, 2025 की शाम को बटाला के गाँव घुमाण में, घुमाण से श्री हरगोबिन्दपुर सड़क पर स्थित पेट्रोल पंप के बाहर एक सनसनीखेज़ गोलीकांड हुआ था, जिस दौरान गुरप्रीत सिंह गोरा उर्फ गोरा बरियार की मौत हो गई थी और बिल्ला मंडियाला ज़ख्मी हो गया था।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक पूछताछ से पता लगा है कि गिरफ़्तार किया गया मुलजिम मसीह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लगातार संपर्क में था। उन्होंने बताया कि भगवानपुरिया के निर्देशों पर कार्यवाही करते हुये मुलजिम मसीह ने गोरा बरियार के कत्ल की साजिश रची थी और अपने तीन साथियों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में बाकी मुलजिमों की तलाश और गिरफ़्तारी के लिए और जांच जारी है। गिरफ़्तार व्यक्ति को आगे कार्यवाही के लिए बटाला पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

अतिरिक्त डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (एडीजीपी) एजीटीऐफ प्रमोद बाण ने कहा कि गोरा बरियार कत्ल केस में शामिल मुख्य मुलजिम की बटाला के अधिकार क्षेत्र में मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एजीटीएफ की टीमों ने डीएसपी राजन परमिन्दर की निगरानी अधीन बटाला पुलिस की टीमों के साथ मिल कर ख़ुफ़िया कार्यवाही को अंजाम दिया और दोषी व्यक्ति नेल्सन मसीह को गाँव शाहबाद नज़दीक कादियाँ- बटाला सड़क से गिरफ़्तार कर लिया गया।

एडीजीपी ने कहा कि इस मामले में अगले-पिछले सम्बन्ध स्थापित करने के लिए और जांच जारी है।

इस संबंधी बटाला के पुलिस स्टेशन घुमाण में बीऐनऐस की धारा 103, 109, 111 और 61(2) और हथियार एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत 26. 5. 25 को एफआईआर 89 के अधीन केस दर्ज किया गया था।

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