हेमकुंट हादसे के पीड़ित परिजनों को 4.20 करोड़ का मुआवजा

छह साल पहले 28 सितंबर 2019 को श्री हेमकुंट साहिब की तीर्थयात्रा के दौरान टेंपो ट्रैवल पर चट्टान गिरने से ट्राइसिटी के 7 लोगों की जान चली गई थी। सभी मृतक दोस्त थे, हादसे में ट्रैवलर के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी।

इस मामले में चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पांचों मृतकों के परिजनों को 4.20 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। इन सभी ने इस मामले में अलग-अलग केस दायर किए थे।
इस दौरान सबसे अधिक मुआवजा खरड़ निवासी तेजिंदर सिंह को मिलेगा। वह ओमेक्स कंपनी में तैनात थे। उनका वेतन 2.26 लाख प्रति माह था। हादसे के समय उनकी उम्र 55 साल थी। ऐसे में सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने 1.20 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। बाकी मृतकों के परिवार को 60 से अस्सी लाख के बीच अदायगी होगी।

रमेश कुमार (44) पिंजौर पंचकूला को 70.47 लाख रुपए, गुरदीप सिंह (35) गांव जयंती माजरी मोहाली के परिवार को 66.73 लाख, सुरिंदर कुमार (41) नयागांव मोहाली को 88.80 लाख, और गुरप्रीत सिंह (33) गांव सरसीणी मोहाली को 73.93 लाख रुपए मिलेंगे।

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