चंडीगढ़–पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा राज्य में ग्रेनेड आने वाले दिए गए बयान पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। जिसके बाद न्यायालय ने जांच जारी रहने की बात कही। मामले में अगली सुनवाई कोर्ट ने 7 मई तक टाल दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी है। वहीं, साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आवश्यकता पर नोटिस के बाद कार्रवाई की जा सकती है।
बता दें कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने बाजवा की गिरफ्तारी पर 22 अप्रैल यानी आज तक रोक लगा दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए बयानबाजी न करने की सलाह दी थी। प्रताप सिंह बाजवा ने हाईकोर्ट में मोहाली के साइबर थाने में दर्ज हुए मामले को रद्द करने की मांग की थी। बाजवा ने कहा था कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। जिसके चलने उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
बाजवा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, “पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिनमें से 18 इस्तेमाल हो चुके हैं, जबकि 32 बाकी हैं।” 13 अप्रैल को उनके खिलाफ मोहाली के साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद करीब 6 घंटे तक पूछताछ भी की गई थी।