पंजाब में स्कूलों को नए निर्देश जारी, इन चीजों पर लगी पूर्ण पाबंदी

 

 

अमृतसर  : स्कूलों में अब जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि स्कूल परिसर के अंदर ऐसे उत्पाद बेचे जाते हैं, तो संबंधित कैंटीन मालिक के साथ-साथ स्कूल इंचार्ज पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) और जिला शिक्षा अधिकारी (एलीमेंटरी) को पत्र भी जारी किया जा रहा है।फूड असिस्टेंट कमिश्नर रजिंदर पाल सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभाग द्वारा विशेष कदम उठाए जाते हैं। विभाग के ध्यान में आया है कि कई स्कूलों की कैंटीनों में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेचे जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है।

 

विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि स्कूल परिसर में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है। यदि कोई कैंटीन मालिक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो केवल वही जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि उस स्कूल का इंचार्ज भी उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा। रजिंदर पाल सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों की सेहत सबसे अहम है। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो विद्यार्थी पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

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