चंडीगढ़—चंडीगढ़ में लापरवाही से हुई मौत के मामलों में अब आम नागरिकों के लिए सजा 5 साल तक बढ़ा दी गई है, जबकि रजिस्टर्ड डॉक्टरों के लिए यह सजा 2 साल तक सीमित रहेगी। डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नितिन यादव ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। मीटिंग में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नगर निगम चंडीगढ़, पुलिस और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में 13 मार्च 2023 को हुई पिछली बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा की गई और अब तक की प्रगति को साझा किया गया। इसमें विशेष रूप से निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के अधिकारों के चार्टर के प्रदर्शन को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात शामिल थी।
बैठक में बताया गया कि सैक्टर-16 स्थित सरकारी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को दंड के आकलन के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह कदम चिकित्सा लापरवाही या अन्य शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए उठाया गया है।